सोशल मीडिया पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की अधिसूचना की तस्वीर वायरल है. इसमें लिखा गया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के आधार में पिता या पति का नाम नहीं होगा. साथ ही किसी भी आधार कार्ड में जन्मतिथि का दिन एवं माह प्रदर्शित नहीं होकर केवल पता और जन्मतिथि का वर्ष ही प्रदर्शित होगा. ये परिवर्तन नागरिकों की गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर किये जाना का दावा किया जा रहा है.

इस कथित सूचना में पहला पॉइंट है पारिवारिक विवरण में संशोधन: ’18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के आधार कार्ड में पिता का नाम पहले की तरह अंकित रहेगा, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के आधार कार्ड में से पिता अथवा पति का नाम हटाया जाएगा.’

दूसरा पॉइंट है जन्मतिथि के बारे में: ‘अब आधार कार्ड पर केवल जन्म का वर्ष (Year) ही प्रदर्शित किया जाएगा. जन्म की तिथि (Date) एवं महीना (Month) आधार कार्ड पर प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे. साथ ही कहा गया कि यह संशोधित व्यवस्था 15 अगस्त 2025 से संपूर्ण भारत में लागू कर दी जाएगी.’

इस सूचना के संदर्भ में कई यूट्यूब चैनल, वेबसाइट समेत सोशल मीडिया यूज़र्स व पत्रकार दावा कर रहे हैं कि UIDAI द्वारा 15 अगस्त से नया बदलाव किया जा रहा है. 

X-यूज़र @imhussi ने तस्वीर को शेयर कर आधार कार्ड से संबंधित एक और बड़ी खबर बताते हुए ऐसा ही दावा किया.

फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स-यूज़र समेत पत्रकार व चौक मीडिया के संस्थापक अंकित तिवारी ने भी इस सूचना की तस्वीर शेयर की.

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यूट्यूब चैनल Technicalwale Hausla, Vk Sir Masti, और New Update online समेत aimamedia.org, basicshikshakhabar.com और merahaknews.com जैसे वेबसाइट ने आधार कार्ड सूचना वाले तस्वीर दिखाते हुए ऐसी ही खबरें चलाईं. दावा किया गया कि 15 अगस्त से आधार कार्ड मे पति, पिता, जन्मदिन की पूरी जानकारी हटा दी जाएगी.

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फैक्ट चेक

ऑल्ट न्यूज़ ने वायरल दावे की जांच करने के लिए प्रासंगिक की-वर्ड सर्च किया. हमें कोई विशेष न्यूज़ रिपोर्ट या स्रोत नहीं मिलीं जो इन दावों की पुष्टि करे. इसके अलावा, हमने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के आधिकारिक साईट और सोशल मीडिया हैडल, इंस्टाग्राम, फेसबुक,समेत X-अकाउंट को भी खंगाला लेकिन 15 अगस्त से आधार कार्ड में कथित जानकारी हटाने की कोई जानकारी नहीं मिली.

इसके बाद हमने UIDAI के हेल्पनंबर पर संपर्क किया. UIDAI के एक अधिकारी ने वायरल दावे का खंडन कर कहा कि इस तरह की कोई सूचना निर्देशित नहीं की गई है. साथ ही बताया कि आधार कार्ड में ‘केयर ऑफ’ (C/O) का नाम रखना वैकल्पिक है. अगर कोई केयर ऑफ नाम रखना चाहता है तो माता या पिता या हेड ऑफ़ फैमली के आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स लगा कर अपडेट करता है. लेकिन आधार कार्ड में ‘केयर ऑफ’ की जानकारी देना वैकल्पिक है और इसे खाली छोड़ा जा सकता है.

इसके अलावा हमने वायरल तस्वीर को गौर से देखने पर पाया कि तस्वीर में जारी अधिसूचना में कोई दिनांक नहीं है और ना ही उस सूचना को जारी करने वाले अधिकारी या जारीकर्ता के नाम या डिजिटल साइन मौजूद है. नीचे तस्वीर में वायरल सूचना और UIDAI के आधिकारिक सूचना में अंतर देखे जा सकते हैं.

यानी, वायरल सूचना में 15 अगस्त से 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के आधार कार्ड में पिता का नाम और अन्य बदलाव के दावे झूठे और भ्रामक हैं. जबकि असल में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना जारी ही नहीं की गई है. साथ ही UIDAI के प्रवक्ता ने इस दावे को ग़लत बताते हुए खंडन भी किया.

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