सोशल मीडिया पर सरकार की तरफ से बड़ी चौंकाने वाली खबर बताते हुए एक टेक्स्ट मैसेज वायरल हो रहा है. इसमें कई अलग दावे किए जा रहे है. दावे के मुताबिक, भारत सरकार की ओर से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने या बदलाव करने के लिए डेडलाइन तय किया गया है और बिना बर्थ रजिस्ट्रेशन वाले नागरिक सिर्फ़ 27 अप्रैल, 2026 तक ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
Ab Shaikh Ashraf नामक फेसबुक यूज़र ने इन्ही दावों के साथ एक लंबा मैसेज शेयर किया.

ऑल्ट न्यूज़ के व्हाट्सऐप हेल्पलाइन (+917600011160) पर इस दावे की पुष्टि करने के लिए कई लोगों ने रीक्वेस्ट भेजी हैं.

ऑल्ट न्यूज़ ने पाया कि फरवरी 2025 में मुंसिफ न्यूज़, पंजाब केसरी और न्यूज़ 24 ने हिन्दी व अंग्रेजी संस्करण में खबर प्रकाशित कर ऐसा ही दावा किया था. इन खबरों में बताया गया था कि भारत सरकार ने डेडलाइन जारी कर देश के नागरिकों हेतु जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने या उसे अपडेट करने की अंतिम समय-सीमा 27 अप्रैल, 2026 निर्धारित की है.
फैक्ट-चेक
ऑल्ट न्यूज़ ने भारत सरकार द्वारा 27 अप्रैल, 2026 तक जन्म या मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने या बदलाव के लिए डेडलाइन जारी करने के दावे के संबंध में की-वर्ड सर्च किया, लेकिन हमें कोई विश्वनीय रिपोर्ट या नोटिस नहीं मिली.
हमने जन्म और मृत्यु पंजीकरण करने वाले नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) और भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आधिकारिक वेबसाइट को भी देखा. लेकिन उनमें कहीं भी डेडलाइन किये जाने की कोई नोटिस या प्रेस रिलीज़ नहीं मिली, जो ये पुष्टि करे कि भारत सरकार ने 27 अप्रैल, 2026 तक जन्म या मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने की डेडलाइन जारी की है.

जांच के दौरान हमें प्रेस सूचना ब्यूरो के फैक्ट यूनिट का 8 मार्च 2025 को फैक्ट-चेक ट्वीट मिला. इसमें वायरल दावों का खंडन कर इन्हें फ़ेक बताया और कहा कि केंद्र सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में अंतिम तिथि के बारे में ऐसा कोई संदेश जारी नहीं किया है.
It is being claimed in social media posts that Union Government has declared April 27, 2026, as the final deadline to apply for birth certificates.#PIBFactCheck
▶️This claim is #Fake
▶️The Union Government has not issued any such communication on deadline regarding birth… pic.twitter.com/dXVgY75mS0
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 8, 2025
वायरल मेसेज में ये भी दावा किया गया कि अभी तक, आधार कार्ड को मुख्य पहचान डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जन्म/मृत्यु सर्टिफ़िकेट का इस्तेमाल इंटरनेशनल लेवल पर मंज़ूर पहचान डॉक्यूमेंट के तौर पर भी किया जा सकता है.
बर्थ एंड डेथ सर्टिफ़िकेट कई सरकारी कार्यों में या निजी कामों में, स्कूल एडमिशन के समय और अन्य काम के लिए महत्वपूर्ण व आवश्यक है, किंतु सरकार द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहचान डॉक्यूमेंट के तौर पर शामिल करने के कोई निर्देश या सूचना नहीं दी है.
कुल मिलाकर, भारत सरकार ने 27 अप्रैल, 2026 तक जन्म या मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने या बदलाव करने वाली कोई भी डेडलाइन जारी नहीं की है. वायरल मेसेज में बेबुनियाद दावे किये गए हैं.
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