दिल्ली पुलिस के हवाले से एक कथित नोटिस सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. नोटिस में बताया गया है कि 22 मार्च यानी ‘जनता कर्फ्यू’ के दिन अगर कोई गलियों में घूमता हुआ दिखता है या अपनी दुकान खोल के रखता है तो उसे 11 हज़ार का जुर्माना देना पड़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ‘जनता कर्फ्यू’ की घोषणा की थी. ये नोटिस इसी सन्दर्भ में शेयर की जा रही है.
Posted by Pooja Chan on Saturday, 21 March 2020
ऑल्ट न्यूज़ की ऑफ़िशियल ऐप पर इस नोटिस की सच्चाई जानने के लिए कई रिक्वेस्ट्स मिली हैं. नोटिस के मुताबिक़, “दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई लोगो के लिए सुचना 22-03-2020 को कोई भी व्यक्ति दिल्ली में बिना किसी बड़ी वजह के घूमता हुआ, दुकान खोलता हुआ, दिल्ली से बाहर जाता हुआ पाया गया तो ऐसे व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जायेगा 11000 रू० का क्योकि ऐसे बाहर घूमते हुए 1 व्यक्ति से लोगो को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है|”
फ़ैक्ट-चेक
इस कथित नोटिस के बारे में कोई भी मीडिया रिपोर्ट नहीं मिलने पर इसके फ़र्ज़ी होने की बात साफ़ हो जाती है. यहां तक कि दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर भी इसके बारे में हमें कुछ नहीं मिला. साउथ दिल्ली के DCP ने ट्वीट कर इसके फ़र्ज़ी होने की बात बताई और कहा कि ये दिल्ली पुलिस ने जारी नहीं किया है.
🛑 WARNING
We have spotted this fake notice being circulated purportedly issued by Delhi Police.
We have NOT issued any such advisory on imposition of a fine on March 22. Please tell your family and friends that this is FALSE & FAKE.
Let’s make #JanataCurfewMarch22 a success. pic.twitter.com/M5aEEbE4Cd
— DCP South Delhi (@DCPSouthDelhi) March 21, 2020
ट्वीट के अनुसार -“हमने 22 मार्च को किसी भी तरह के जुर्माने के बारे में कोई ऐडवाइज़री या नोटिस जारी नहीं की है. प्लीज़ अपने परिवारजनों और दोस्तों को इसके फ़र्ज़ी होने की बात बताएं.”
पहले भी मलयेशिया सरकार द्वारा जारी किये ‘रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट ऑर्डर’ को भारत सरकार द्वारा जारी किया हुआ बातकर शेयर किया गया.
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