सोशल मीडिया पर एक चार्ट शेयर किया गया है, जिसमें घरेलू ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली LPG गैस की कीमत दिखाई गयी है. इस चार्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार 24 रुपये 75 पैसे प्रति LPG सिलेंडर टैक्स देती है जबकि राज्य सरकारें 291 रुपये 36 पैसे का टैक्स जोड़ती हैं. दाम के ब्रेक-अप में डीलर का 5 रुपये 50 पैसे का कमीशन भी शामिल है. इसके अंत में लिखा है, “केंद्र सरकार का टैक्स 5%, और राज्य सरकार का टैक्स 55%, तो कृपया पता करें कि रसोई गैस की कीमत बढ़ाने के लिए कौन सी सरकार दोषी है.”

GAS (LPG)
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Basic price ……….Rs. 495.00
Central Govt Tax..Rs. 24.75
Transportation. Rs. 10.00

Posted by சுசீந்திரம் பாஜக on Thursday, 15 July 2021

घरेलू रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के लिए मोदी सरकार की हो रही भारी आलोचना के खिलाफ ये दावा शेयर किया गया है. द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, “पिछले साल 1 जुलाई को दिल्ली में 14.2kg LPG सिलेंडर की कीमत 594 रुपये थी, अब उसकी कीमत 834 रुपये हो गयी है.” LPG की बढ़ती कीमतों को अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और रुपये के गिरते मूल्य से जोड़कर देखा जा सकता है. सरकार ने LPG पर सब्सिडी अब खत्म कर दी है, जिससे अंतिम उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ पड़ता है.

ये दावा फ़ेसबुक पर काफ़ी वायरल हो रहा है. ऑल्ट न्यूज़ को अपने व्हाट्सऐप नंबर (+91 76000 11160) पर दावे की सच्चाई जानने के लिए कई सारी रिक्वेस्ट मिलीं.

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कई ट्विटर यूज़र्स ने भी ये दावा पोस्ट किया है.

फ़ैक्ट-चेक

घरेलू खपत के लिए LPG पर 5% तक गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लगाया जाता है. ये केंद्र और राज्य के बीच बराबर, यानी, 2.5% के हिसाब से शेयर किया जाता है. ये दावा गलत है कि केंद्र सरकार 5% और राज्य सरकार 55% टैक्स लगाती है. GST स्लैब सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेज़ और कस्टम बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है.

मई 2021 में, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत, पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (PPAC) ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. जिसमें प्राकृतिक गैस और घरेलू LPG पर लगाए गए सभी टैक्स देखे जा सकते हैं. जैसा कि नीचे दी गयी तस्वीर में दिख रहा है, LPG पर सिर्फ GST टैक्स लागू किया गया है.

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 14.2 किलो प्रति सिलेंडर पर डीलरों का कमीशन 61.84 रुपये है. ये LPG डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाने वाला कमीशन है, “जो डिलीवरी चार्ज के लिए दिया जाता है. जिसमें बॉटलिंग प्लांट से सिलेंडर उठाकर उपभोक्ता तक पहुंचाना, वेतन, किराया, बिजली और टेलीफ़ोन बिल जैसी स्थापना लागत शामिल है.” डीलरों का कमीशन पेट्रोलियम मंत्रालय तय करता है. वायरल मेसेज में किया गया दावा कि डीलर्स का कमीशन 5 रुपये 50 पैसे है, गलत है.

इसके अलावा, सरकार ने पिछले साल से LPG के लिए सब्सिडी नहीं दी है. ऑल्ट न्यूज़ ने अधिक जानकारी के साथ एक रिपोर्ट पब्लिश की थी कि इसकी कीमतें कैसे निर्धारित की जाती हैं. उन्हें ऊपर दी गयी तस्वीर में देखा जा सकता है. साथ ही पाठक घरेलू LPG के लिए निर्धारित कीमत की जानकारी भी यहां देख सकते हैं.

ये वायरल दावा गलत है कि घरेलू LPG पर केंद्र सरकार (5%) की तुलना में राज्य सरकार (55%) अधिक टैक्स लगाती है. इस पर 5% GST लगता है जो केंद्र और राज्य के बीच समान रूप (2.5%) से शेयर किया जाता है. घरेलू रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के लिए आलोचना के बीच मोदी सरकार के समर्थन में इस दावे को खूब शेयर किया जा रहा है.


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Pooja Chaudhuri is a senior editor at Alt News.